टॉफी का लालच देकर मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
जेएनएन, लुधियाना। अतिरिक्त सेशन जज जगदीप कौर विर्क की अदालत ने फांबड़ा रोड स्थित बंदा बहादुर नगर निवासी सुनील राय को पड़ोसी की 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार हर्जाना पीडि़ता को देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 को थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस ने पीडि़ता बच्ची की मां के बयान पर उक्त केस दर्ज किया।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वो अपने पति के साथ दवा लेने गई हुई थी। वापस आई तो उसने देखा कि उक्त दोषी उसकी नाबालिग 6 वर्षीय बच्ची को कमरे में छोड़कर कहीं चला गया। उसकी बेटी उस समय वहां बैठी रो रही थी। जब उसने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उक्त पड़ोसी उसे टॉफी देने के बहाने ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस बाबत पुलिस को सूचना दी और बच्ची का मेडिकल करवाया गया, जिससे बलात्कार की पुष्टि हो गई। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषी को कसूरवार पाया।
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